Friday, May 17, 2024
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उत्तराखंड़ विधानसभा सत्र : पुलिस ने यातायात प्लान किया जारी

देहरादून, उत्तराखंड़ में मंगलवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर यातायात पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन व रैली को देखते हुए प्रगति विहार, शास्त्रीनगर बाइपास बैरियर, डिफेंस कालोनी और विधान सभा तिराहा पर बैरियर प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं।

– आइएसबीटी से आने वाले सभी भारी वाहनों को कारगी चौक व डोईवाला से दुधली रोड़ की ओर डायवर्ट किया जाएगा। यातायात दबाव की स्थिति में जोगीवाला से आने वाले यातायात को रिस्पना पुल से बाइपास की ओर डायवर्ट करते हुए सभी वाहनों को माता मंदिर रोड से धर्मपुर की ओर भेजा जाएगा |

– प्रगति विहार बैरियर बंद होने के दौरान देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और चमोली जाने वाले वाहन नेहरू कालोनी मोड़ फव्वारा चौक से छह नंबर पुलिया की ओर डायवर्ट किये जाएंगे।

– धर्मपुर चौक से आइएसबीटी की ओर जाने वाला यातायात माता मंदिर रोड होते हुए पुरानी बाइपास चौकी से आइएसबीटी की ओर भेजा जाएगा। मोहकमपुर की ओर से मसूरी जाने वाले वाहन जोगीवाला रिंग रोड से लाडपुर से सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क व मसूरी मार्ग की ओर भेजा जाएगा |

– शास्त्री नगर बैरियर बंद होने के दौरान मोहकमपुर की ओर से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहन जोगीवाला से छह नंबर पुलिया से फव्वारा चौक, आराघर, ईसी रोड होते हुए देहरादून भेजा जाएगा।

– जुलुस के बन्नू-स्कूल से प्रगति विहार बैरियर की ओर प्रस्थान करने पर रिस्पना से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहनों को हरिद्वार बाइपास से पुरानी बाइपास चौकी की ओर भेजा जाएगा।

– प्रत्येक संभावित जुलूस (अनुमति प्राप्त) केवल बन्नू स्कूल से प्रस्थान करेगा तथा इनके वाहन भी बन्नू स्कूल में पार्क किए जाएंगे |

– यातायात दबाव होने की स्थिति में डोईवाला से देहरादून की ओर आने यातायात को डोईवाला से दूधली रोड से बाइपास रोड पर लाया जाएगा।

– डिफेंस कालोनी जाने वाले व्यवसायिक वाहनों को नेहरू कालोनी थाना कट से पुरानी बाइपास चौकी की ओर डायवर्ट किया जाएगा। स्थानीय निवासियों के व्यक्तिगत वाहनों को विशेष परिस्थितियों मे ही डायवर्ट किया जाएगा।

– सामान्य स्थिति में व्यक्गित वाहनों को डायवर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन व्यवसायिक वाहनों को लगातार डायवर्ट किया जाएगा। वह किसी भी दशा में विधानसभा की ओर नही जाएंगे |
– आपातकालीन सेवा जिसमें एंबुलेंस, फायर सर्विस, नगर निगम व अन्य सरकारी व अनुमति वाले वाहनों को प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाएगा।

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