देहरादून, प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए विभाग ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। अब खनन में रजिस्टर्ड वाहनों में Mine Tag लगाना जरूरी कर दिया गया है, जो कि आगामी 15 सितंबर तक खनन के काम में लगे वाहनों में लगाया जाना लाजिमी होगा।
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय भोपाल पानी देहरादून के अंतर्गत Development and Maintenance of Mining Digital Transformation and Surveillance System ( MDTS ) योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी 13 जनपदों में विभाग में पंजीकृत खनिज परिवहन में लगे समस्त वाहनों में Mine Tag लगाई जा रहे हैं।
Mine Tag निविदा के माध्यम से चयनित फर्म M-Teach Innovation Limited से 109.71 रुपए प्लस जीएसटी प्रति टैग की दर से जनपदों में लगाए जा रहे हैं, जिसे खनिज परिवहन में लगे वाहनों में 15 सितंबर 2026 तक लगाए जाना है।
विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि उक्त तिथि तक जिन वाहनों में यह टैग नहीं लगा होगा उन्हें ई-रवन्ना निर्गत नहीं होंगे और ना ही किसी खनन पट्टा धारक, स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग संयंत्र आदि अनुज्ञाधारक एवं रिटेल खनिज भंडारण अनुज्ञाधारक के द्वारा ऐसे वाहनों को ही ई-रवन्ना निर्गत किया जाएगा, जिनकी ओर से इसका पालन नहीं किया जाएगा उनके ई-रवन्ना पोर्टल भी बंद कर दिए जाएंगे। मालूम हो कि प्रदेश में अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस काम में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां लगी हुई हैं।
इस नए आदेश से यह लाभ हो सकता है कि जिन गाड़ियों में टैग नहीं लगा होगा। उन्हें नदी के अंदर आसानी से पकड़ा जा सकेगा।


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