Tuesday, May 7, 2024
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देहरादून खास खबर : जनपद में लगा एक हफ्ते का कर्फ्यू , आदेश हुये जारी

 

देहरादून, जनपद में बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया | जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने देहरादून के नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश देहरादून के छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया है, यानी 26 अप्रैल से 3 मई तक देहरादून में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा | इसके तहत फल सब्जी की दुकान, डेयरी बेकरी और राशन की दुकान, सस्ते गल्ले की दुकान है तथा पशु चारे की दुकानें अपराहन 4:00 बजे तक ही खुल सकेंगे पेट्रोल पंप गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें ही पूरे समय खुली रहेंगी | आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों व सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन की छूट होगी, हवाई जहाज ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी | इसके अलावा कई आदेश किए गए हैं |

आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को रहेगी सशर्त छूट :

फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकाने अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी।

हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी।

शादी और संबन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी।

समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही हो सकेंगे।

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरो तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

औद्योगिक इकाईयो, तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी.

रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी।

शव यात्रा से संबंधित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल सोमवार को बाजार शाम 05 बजे तक खुले रहेंगे तथा शाम 07 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

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