Pan-Aadhaar Deadline Extend- सरकार ने पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। जिन भी लोगों ने अभी तक इन दोनों ही सबसे जरूरी दस्तावेजों को आपस में लिंक नहीं कराया है उनको इसे तुरंत लिंक करा लेना भी जरूरी है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसके कुछ नुकसान भी भुगतने होंगे। हालांकि इसी बीच सरकार ने ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है एक राहत भरी खबर दी है। दरअसल राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन बढ़ाई गई आगे वित्त मंत्राल ने 28 मार्च को जारी की गई एक विज्ञप्ति में बताया है कि Aadhaar-Pan Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है।
पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी पर अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह ऐलान डेडलाइन बीतने से ठीक तीन दिन पहले किया गया है। अब आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक कर पाएंगे। हालांकि अभी भी आपको इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना ही होगा।
अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा।
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इनवैलिड पैन कार्ड को फिर से किया जा सकता है चालू अगर 30 जून 2023 की डेडलाइन बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है तो भी आप इसे 1,000 रुपये का भुगतान करके फिर से 30 दिनों के अंदर सक्रिय करा सकते हैं। बता दें कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। इसके साथ ही आपके टीडीएस/टीसीएस कटौती पर हाई टैक्स रेट अप्लाई किया जा सकेगा। आप शेयर मार्केट में इनवेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैंकों में 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पाएंगे।
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