डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी ठहराए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को आज सीबीआइ की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी है। 60 लाख जुर्माना लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक आज सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे सजा की घोषणा की गई। लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है।सीबीआई के जज एस के शशि ने इन दोषियों को सजा सुनाई। इससे पूर्व सभी दोषियों ने ऑनलाइन कोर्ट में हाजिरी लगाई। लालू प्रसाद यादव इस समय रांची रिम्स में इलाजरत हैं। यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक लैपटाप उपलब्ध कराया गया था। इसी लैपटाप के सहारे लालू यादव ने अपनी सजा सुनी। सजा सुनाए जाने से पहले लालू प्रसाद की ओर से उनके वकील प्रभात कुमार ने अदालत में बहस की। उन्होंने कहा कि लालू यादव की उम्र 75 साल हो गई है। लालू को कुल 17 तरह की बीमारियां है। बीपी और शुगर का भी हवाला दिया। अदालत से उन्होंने कम से कम सजा देने की मांग की। उधर सीबीआई के वकील ने बहस करते हुए सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की।
जानिए- किसे कितनी सजा, कितना जुर्माना
लालू यादव को पांच साल की सजा 60 लाख जुर्माना,
मोहम्मद सईद- पांच साल सजा एक करोड़ पचास लाख जुर्माना,
जगमोहन लाल-चार साल सजा एक करोड़ जुर्माना,
आरके राणा-पांच साल की सजा,
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद-पांच साल की सजा, दो करोड़ जुर्माना
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई है। जिन लोगों को वारंट जारी हुआ था, वे लोग भी आज अदालत पहुंचे थे। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है, कि अधिकतम सजा पांच साल और अधिकतम जुर्माना दो करोड़ रुपये सुनाया गया है। अधिकतम सजा पाने वालों की सूची में लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद शामिल हैं। वहीं अधिकतम जुर्माना जिस दोषी पर लगाया गया है वह त्रिपुरारी मोहन प्रसाद हैं।
लालू यादव ने रांची रिम्स में लैपटाप पर सुनी सजा
उधर, जेल प्रबंधन ने होटवार जेल में भी पुख्ता प्रबंध कर रखा था। वहां वीडियो कांफ्रेंसिंंग रूम में बारी-बारी सभी दोषी पेश किए गए। सीबीआई अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। वहीं लालू यादव ने रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में सजा सुनी। मालूम हो कि 15 फरवरी को सीबीआइ अदालत ने इन सभी को चारा घोटला मामले में दोषी ठहराया था। 15 फरवरी को अदालत ने 35 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं, 24 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। शेष दोषियों को आज सजा सुनाई गई।
जज एसके शशि ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर ली है
इससे पहले सीबीआई कोर्ट के जज एसके शशि ने सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की। कई लोगों की ओर से कहा गया कि इस मामले में ट्रायल 26 साल तक चला है जो अपने आप में एक सजा है। वही बीमारी और उम्र के कारण लोगों पर अदालत रहम करते हुए कम से कम सजा सुनाए। लालू यादव की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल और प्रभात कुमार ने अदालत को बताया कि लालू की उम्र 75 साल हो गई है और उन्हें 17 तरह की बीमारियां हैं। बीपी और शुगर हमेशा बढ़ा रहता है। एक अन्य बीमारी है जिसके चलते उनका अंग सुना पड़ जाता है। इसलिए उन्हें कम से कम सजा दी जाए।
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