Friday, April 19, 2024
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NEET MDS काऊंसलिंग पर ‘सुप्रीम’ रोक, कोर्ट ने केंद्र से कहा- पहले आरक्षण का मुद्दा क्लीयर होने दें

नई दिल्ली, नीट एमडीएस काउंसलिंग 2021 को लेकर बेहद जरूरी सूचना सामने आ रही है। जानकारी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट एमडीएस 2021 काउंसलिंग पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इसका कारण है नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा सीट्स ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘नीट एमडीएस के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता।

वरिष्ठ वकील अरविंद पी दत्तार ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच से सामने कहा कि 25 अक्टूबर से नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, जबकि आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है, ऐसे कोर्ट को मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के वकील ASG के एम नटराज से कहा कि काउंसलिंग तब तक शुरू ना हो जब तक कि हम इस मुद्दे को तय नहीं करते |
दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें नीट एमडीएस 2021 ऑल इंडिया कोटा सीट्स में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य पिछला वर्ग (OBC) आरक्षण लागू किये जाने को चुनौति दी गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि नीट एमडीएस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 2021 बिना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण के संचालित किया जाए।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नीट के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया था। इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

याचिकाकर्ता और स्टूडेंट्स को इस बात पर आपत्ति है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने महज एक नोटिस जारी करके इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-22 से नये आरक्षण नियम लागू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से एमसीसी के इस नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की मांग की गई है।

गौरतलब है कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी वेबसाइट mcc.nic.in पर 29 जुलाई 2021 को यह नोटिस जारी किया था। इसी दिन केंद्र ने भी मेडिकल एडमिशन्स के लिए नीट ऑल इंडिया कोटा सीट्स में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण और 10 फीसदी आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण देने का फैसला किया था।

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