नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने देहरादून से अतिक्रमण हटाने संबंधी 2018 के अपने आदेशों की अनदेखी करने के मामले में मुख्य सचिव और सचिव लोक निर्माण विभाग को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
गुरुवार को उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देहरादून के जिलाधिकारी और नगर निगम समेत सचिव लोनिवि और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने वर्ष 2018 में देहरादून शहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे।
इसके लिए न्यायालय ने चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन आज दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया कि, देहरादून में लगभग 1400 चिन्हित अतिक्रमण मौजूद हैं। जो अभी तक हटाए नहीं गए हैं। अब न्यायालय ने मुख्य सचिव समेत लोक निर्माण विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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