नई दिल्ली, कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को बताया जिम्मेदार, अफसरों पर मर्डर चार्ज तक की बात कही
हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के संकट के बावजूद चुनावी रैलियों को नहीं रोका। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।
देशभर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे है। आज मद्रास हाई कोर्ट में इसी मसले को लेकर सुनवाई हुई। मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के संकट के बावजूद चुनावी रैलियों को नहीं रोका। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।
"Election Commission should be put up on murder charges:" Madras High Court on ECI's failure to stop "abuse" of COVID norms in election rallies@meera_emmanuel reports#ElectionCommission #Elections2021@ECISVEEP https://t.co/ekFEoRShCa
— Bar & Bench (@barandbench) April 26, 2021
कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो भी गलत नहीं होगा। हालांकि अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। इस पर नाराज कोर्ट ने पूछा कि जब पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार हो रहे थे तो क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लानेट पर था? इतना ही नहीं ,अदालत ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 मई को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं दिया गया तो मतगणना पर रोक लगा देंगे।
Recent Comments