Sunday, May 19, 2024
HomeNationalस्कूलों को फिर से खोलने को लेकर केंद्र ने गाइडलाइन में किया...

स्कूलों को फिर से खोलने को लेकर केंद्र ने गाइडलाइन में किया बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, (Schools Reopening, School Guidelines). भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज होते ही स्कूलों को खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है (Schools Reopening Amid Coronavirus In India). इस साल बोर्ड परीक्षा भी स्कूलों में ही आयोजित होनी है. इसी बीच देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूल खोलने के निर्देश जारी हो गए हैं. हालांकि, कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए कई गाइ़डलाइंस (School Guidelines) जारी की गई हैं.

देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) के मामले कम बेशक हो गए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं. कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron In India) बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है. ऐसे में कोरोना वायरस संक्रमण से उनका बचाव किया जाना जरूरी है. स्कूल जाने वाले बच्चों को अपना खास ख्याल रखना होगा. उनके लिए कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन करना बहुत जरूरी है.
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बने नए नियम
देश के 11 राज्यों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं. कई राज्यों में बोर्ड परीक्षा का आयोजन शुरू हो चुका है. इन सबके बीच में स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की गई हैं. इनमें बसों के ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी नियम बताए गए हैं.

1- फिजिकल क्लासेस में छात्रों को बुलाने के लिए पैरेंट्स की परमिशन लेनी है या नहीं, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने लेवल पर डिसाइड करना होगा.
2- ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ शब्द की जगह अब ‘फिजिकल डिस्टेंसिंग’ (Physical Distancing) शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा.
3- मीटिंग और बड़े आयोजन नई गाइ़डलाइन के अनुसार किए जाएंगे.
4- गेम्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस व अन्य आर्ट परफॉर्मेंस के दौरान स्कूलों को नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा. इससे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकेगा.
5- फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए स्कूल अपने स्तर पर जमीन पर मार्किंग कर सकते हैं.
6- गंभीर बीमारी वाले मरीजों के लिए स्कूलों को जरूरी सावधानी बरतनी होगी.
7- कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) से आने वाले स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments