Monday, November 25, 2024
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अभिनेत्री सारा अली खान की मां अमृता की मौसी ताहिरा बिम्बेट ने संपत्ति पर कब्जा करने लगाया आरोप, सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जमीन बेचने के नाम पर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी, राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज

देहरादून, उत्तराखंड़ राज्य फनने के बाद से जमीन की खरीद फरोख्त का व्यवसाय खूब फलफूल रहा है, लेकिन इसके साथ ही कई मामले फर्जी कागजात बना कर जमीन बेचने के भी सामने आ रहे हैं और लगातार पुलिस में इस धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है, ऐसा ही एक मामला क्लेमनटाउन थाने और राजपुर थाने में आया है, दून के क्लेमनटाउन थाने में फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान की मां अमृता सिंह की मौसी ताहिरा बिम्बेट ने संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। क्लेमेंटाउन थाना पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ नामजद सहित अन्य पर षड़यंत्र व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि फर्जी वसीयत बनाकर संपत्ति को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्लेमेंटटाउन पुलिस के मुताबिक ताहिरा बिम्बेट ने कहा कि वह 73 साल की सीनियर सिटीजन है। परिवार की क्लेमेंटाउन पोस्ट ऑफिस रोड पर पैतृक संपत्ति है। 19 जनवरी, 2019 को भाई मधुसूदन बिम्बेट का निधन हो गया था। भाई अविवाहित थे। इसका फायदा उठाने के लिए कई लोग घर और भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्जी वसीयत बनाकर पैतृक संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश भी की है। राजेंद्र सिंह पुत्र तेज सिंह निवासी ग्राम मोहिउद्दीनपुर, सहारनपुर यूपी, हाल निवासी रुड़की जिला हरिद्वार, मोहम्मद साजिद पुत्र मोहम्मद हारुन निवासी महबूब कालोनी ब्राह्राणवाला माजरा देहरादून, सचिन कुमार, ब्रह्रापाल सिंह, नाथीराम निवासी सहारनपुर यूपी, शकील, गोपाल निवासी हरिद्वार सहित अन्य लोग शामिल है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं दूसरी तरफ देहरादून के राजपुर थाने में जमीन बेचने के नाम पर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तहरीर पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

राजपुर एसओ मोहन सिंह ने बताया कि मुकेश शर्मा पुत्र बीएल शर्मा निवासी शक्ति खंड, इंदिरापुरम गाजियाबाद यूपी ने उमाकांत शुक्ला पुत्र बीएन प्रसाद शुक्ला निवासी राजपुर, संदीप लाठर पुत्र धर्मवीर सिंह लाठर निवासी ग्राम फुसघर जिला करनाल के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है। अरोप है कि जमीन बेचने के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कहते हुए नियत तिथि से पहले अनुबंध पत्र को निरस्त कर 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। मौजा धोरण खास स्थित जमीन बेचने के नाम पर अनुबंध पत्र तैयार किया गया। जमीन के एवज में अलग अलग माध्यम से कुल 15 लाख रुपये अदा कर दिये गये। कई बार कहने के बाद भी उमाकान्त शुक्ला ने जमीन का बैमाना नहीं कराया। लगातार उमाकांत शुक्ला से सम्पर्क किया। बावजूद रजिस्ट्री नहीं की। 23 दिसम्बर 2020 को एक लीगल नोटिस रजिस्ट्री करने भेजा उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद अभिलेखों का निरीक्षण किया तो जानकारी मिली कि, उमा कान्त शुक्ला और उसके सहयोगी पहले ही पूरी 930 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री किसी और को कर चुके है। शिकायतकर्ता का कहना है कि, उनको अपनी बेटियों की शादी करनी थी। सोचा था कि, पहले भूमि खरीदकर मकान बना लें। इसके बाद बेटियों की शादी करेंगे। शादी के लिए रखा पैसा हड़प लिया गया।

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