Thursday, June 4, 2026
HomeStatesDelhiदिवाली पर पीएनबी ने दी बड़ी राहत, लेकिन साथ ही लागू कर...

दिवाली पर पीएनबी ने दी बड़ी राहत, लेकिन साथ ही लागू कर दी यह शर्त… जानना है बेहद जरूरी

नई दिल्ली ,। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं और बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिवाली से ठीक पहले, क्कहृक्च ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए लॉकर के किराए में भारी कटौती का ऐलान किया है। बैंक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नई दरें 16 अक्टूबर, 2025 को घोषित की गई हैं और ये 30 दिनों के बाद लागू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि नवंबर के मध्य से ग्राहकों को अपने लॉकर के लिए पहले से कम किराया देना होगा।
क्कहृक्च ने यह सुनिश्चित किया है कि इस कटौती का लाभ हर वर्ग के ग्राहकों तक पहुंचे, इसलिए किराए में यह कमी ग्रामीण, अर्ध-शहरी (सेमी-अर्बन) और शहरी सभी क्षेत्रों में लागू की गई है। नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे लॉकर का किराया ?1000 से घटाकर ?750 और मीडियम लॉकर का किराया ?2500 से घटाकर ?1900 कर दिया गया है। इसी तरह, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे लॉकर का किराया अब ?1500 की बजाय ?1150 और मीडियम लॉकर का किराया ?3000 की जगह ?2250 होगा। शहरी और मेट्रो शहरों के ग्राहकों को भी बड़ी राहत देते हुए, छोटे लॉकर का किराया ?2000 से घटाकर ?1500, जबकि मीडियम लॉकर का किराया ?4000 से घटाकर ?3000 कर दिया गया है।
बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक और बड़ा बदलाव किया है। अब ग्राहकों को एक वित्तीय वर्ष में 12 बार लॉकर खोलने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। यदि कोई ग्राहक साल में 12 से ज्यादा बार लॉकर का उपयोग करता है, तो उसे हर अतिरिक्त विजिट पर ?100 का शुल्क देना होगा। नए लॉकर जारी करते समय ग्राहकों से इस शर्त पर लिखित सहमति भी ली जाएगी।
क्कहृक्च ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में बैंक को लॉकर तोड़ने का अधिकार होगा। यह कार्रवाई तब की जा सकती है जब ग्राहक की चाबी खो जाए और वह खुद लॉकर खुलवाने का अनुरोध करे। इसके अलावा, किसी सरकारी या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अदालत के आदेश पर भी लॉकर को खोला जा सकता है। साथ ही, यदि कोई ग्राहक नियमों का पालन नहीं करता है या लंबे समय तक बैंक के संपर्क में नहीं रहता है, तो भी बैंक को नोटिस प्रक्रिया पूरी करने के बाद लॉकर तोड़ने का अधिकार होगा।
हालांकि, लॉकर तोड़ने से पहले बैंक ग्राहक को पत्र, ईमेल और स्रूस् के माध्यम से तीन नोटिस भेजेगा। यदि फिर भी संपर्क नहीं हो पाता है, तो अखबारों में एक पब्लिक नोटिस प्रकाशित कर ग्राहक को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
00

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments