Thursday, April 25, 2024
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Amazon और Flipkart सेल में जमकर करें खरीदारी! सामान गड़बड़ तो करें यहां शिकायत

नई दिल्ली. देश में अमेजन और फ्लिपकार्ट (Amazon and Flipkart sale) पर जबरदस्त सेल चल रहा है. महीने भर चलने वाले इस फेस्टिव सीजन सेल में लोकप्रिय मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, वियरेबल्स, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर सैकड़ों डील्स हैं. Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2021 और Flipkart Big Billion Days भी शुरू हो चुका है. ऐसे में ग्राहकों को चुनिन्‍दा ऑफर चुनने के बाद अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो वह मोदी सरकार के नए कानून का भी सहारा ले सकते हैं. बता दें कि इन ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों (Online Shopping) के तमाम ऑफर्स और फायदों के बीच उपभोक्ताओं (consumers) को सतर्क रहने की विशेष जरूरत होगी. फेस्टिव सीजन (Festive Season online sale) सेल न सिर्फ ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए त्योहार की तरह होता है बल्कि ग्राहकों के लिए भी ये किसी त्योहार से कम नहीं है.

फेस्टिव सीजन सेल के दौरान उपभोक्ता इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर थोक के भाव सामान खरीदते हैं. ऐसे में मोदी सरकार (Modi Government) का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (Consumer Protection Act 2019) ग्राहकों को काफी मजबूत करेगा. ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग में भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होगा. ऐसे में इन कंपनियों को ऑफर और सेल में भी उपभोक्ताों को वापसी और कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होगा.

ई-कॉमर्स कंपनियों पर इस कानून का कसेगा शिकंजा
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दंड व जुर्माना भी कानून के प्रावधानों के तहत होगा. विक्रेता द्वारा कहीं भी अधिकतम अंकित मूल्य यानी एमआरपी से अधिक दाम लेने पर कार्रवाई की जा सकती है.

उपभोक्ताओं का क्या अधिकार देती है नया कानून
बता दें कि ई-कॉमर्स वेबसाइट का जाल अब बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक पहुंच गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को कई तरह के अधिकार मिल गए हैं. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ग्राहक को उन कंपनियों से भी लड़ने का ताकत देता है, जो पहले के उपभोक्ता कानून में नहीं था.

क्यों पहले के कानून से यह कानून अलग है
उपभोक्ता अधिनियम 1986 में अगर सामान में कोई दिक्कत आ जाती तो उसको बदलने में कंपनियां टालमटोल करती थीं, लेकिन नए उपभोक्ता कानून में ऐसा नहीं होगा. इसके साथ ही भ्रामक विज्ञापन और ग्राहकों को ठगने वाली कंपनियों पर लगाम कसी जाएगी. नए उपभोक्ता कानून में ग्राहक अपना हक कई तरह से ले सकते हैं.

 

सेल पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू होगा?
खासतौर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में सेल में बिकने वाली चीजों पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू होगा. अगर किसी ब्रांडेड कंपनी की सेल है और ग्राहकों को कंपनियां बिल या रशीद देती है तो उस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है. लेकिन, जो विक्रेता न रशीद देता और न ही बिल तो उनके खिलाफ मामला साबित करना कमिशन के लिए मुश्किल होगा. अगर रशीद या बिल में पहले से ही टर्म्स एंड कंडिशंस अप्लाई लिखा होता है तो इस परिस्थिति में कमिशन कंपनी के नियम और शर्तों को कितना तवज्जो देगा यह कमिशन फैसला करता है.

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