Friday, March 29, 2024
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खास खबर : राज्य में फिर कोविड कर्फ्यू 8 जून तक बढ़ा, 1 जून और 5 जून को खुलेंगी परचून की दुकानें

देहरादून, राज्य में लगातार चल रहे कोविड कर्फ्यू को अब सरकार फिर एक हफ्ता बढ़ाने रही है उत्तराखंड में कुछ दिनों से कोरोना का कहर कम होता नजर आ रहा है, बीते 50 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आ गई है। बता दें कि, प्रदेश में 50 दिनों में सबसे कम मामले रविवार को सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगे होने से कोरोना के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी सरकार ने कोविड कर्फ्यू को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

सरकार ने कोविड कर्फ्यू एक हफ्ते तक बढ़ा दिया है। जिसमें हफ्ते में दो दिन दुकानें खुलेंगी, आज हुए फैसले के अनुसार 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएगी। जिसका समय 8 बजे से 1 बजे तक खुलने का रखा गया है। एक तारीख को स्टेशनरी और किताबो की दुकान खुलेगी, बाकी सब यथावत रहेगी।

भले ही उत्तराखण्ड में कोरोना के मामलों में तेज़ी से गिरावट आ रही हो लेकिन फिलहाल सरकार किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं। काबू होते हालात और बेहतर हो सकें इसको लेकर कर्फ्यू एक हफ्ता और बढ़ाना एक तरह से जरूरी भी है | हालांकि अब हफ्ते में दो दिन दुकानें खुलेंगी । आज हुए फैसले के अनुसार 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेगी। वहीं 1 तारीख को यानी कल स्टेशनरी और किताबों की दुकानें बहु खोली जा सकेंगी। इसके अलावा बाकी सब यथावत रहेगा।

राज्य में कोविड कर्फ्यू के बाद संक्रमण की दर में कमी आई है, लेकिन अब भी मामले आ रहे हैं। इसलिए रियायत देते समय बहुत एहतियात के साथ सरकार निर्णय ले रही है। इस सप्ताह दुकानें खोलने के लिए एक दिन और बढ़ाया गया है।
– सुबोध उनियाल, शासकीय प्रवक्ता, उत्तराखंड सरकार

ये व्यवस्था रहेगी लागू – सभी लदे या खाली (मालवाहक) वाहनों कोे राज्य व अंतर-राज्यीय आने जाने व सामग्री के परिवहन की अनुमति होगी।
– फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी।
– पशु चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक से संबंधित प्रतिष्ठान व उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग, व अन्य गतिविधियां सुबह आठ से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
– ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति।
– होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक, होम डिलीवरी की अनुमति।
– नेशनल हाईवे पर मालवाहक व अन्य वाहनों के चालकों व यात्रियों को भोजन पैकिंग कर दिया जा सकेगा।
– निर्माण उपकरण और सीमेंट, सरिया आदि की दुकानें आठ से 11 बजे तक खुलेंगी।
– ऑटो मोबाइल एक्ससरीज की दुकानें पांच जून को सुबह आठ से एक बजे तक खुलेंगी।
– राज्य में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के बिना प्रवेश की इजाजत नहीं।
– राज्य के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन।
– गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
– देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर या रैपिड एंटिजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी।
– अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी।
– निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे।

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