देहरादून, जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप निरन्तर जारी है इसलिए जन सुरक्षा हित में 26 अप्रैल से 3 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी करोना कर्फ्यू, जिसेे 06 मई 2021 तक विस्तारित किया गया है। याने अब जनपद में 6 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू | उन्होंने बताया कि नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून, छावनी परिषद गढीकैंट, क्लेमनेंटाउन तथा नगर पालिका परिषद डोईवाला, विकासनगर, मसूरी एवं हरबर्टपुर में कोरोना कर्फ्यू अब 6 मई 2021 को प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी वाहनों का अवागमन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू में आवश्यक सेवाएं फल सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला तथा पशुचारा की दुकानें मध्यान्ह 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और अन्य समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी। निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुडे़ हुए कार्मिकों एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। निर्माण कार्य सीमेन्ट सरिया, रेत बजरी, ईंट की दुकानें मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी में छूट रहेगी। शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेगें। मीडिया कर्मियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी। पोस्ट आफिस तथा बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे।
अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल ी http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्टेªशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता होगी। आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक,निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों तथा औद्योगिक ईकाईयों एवं इनके वाहनों व कार्मिकों का आवागमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हे नहीं रोका जाएगा। शासकीय कार्यालयों, बैंकिग सेवाओं, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी के कर्मिकों एवं उनके वाहनों को उनके पहचान पत्र/सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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