दिल्ली की एयर क्वालिटी सोमवार को लगातार पांचवें दिन “गंभीर” बनी हुई है, इसके लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि निजि परिवहन के सीमित उपयोग और प्रदूषण कम करने के लिए गैर-जरूरी यात्र पर रोक, जैसे मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को सख्ती से लागू करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकी प्रदूषण को कम किया जा सके.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, आयोग ने कहा, “हमें मौजूदा कानूनों, दिशानिर्देशों को लागू करने की आवश्यकता है. आपातकालीन स्थिति के आधार पर वायु प्रदूषण को कम करने, व्यक्तिगत परिवहन के उपयोग को कम करने और यात्रा को प्रतिबंधित करने की भी जरूरत है.”
उन्होंने आगे कहा कि आने वाले महीनों में कोयले के उपयोग को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कोयला उपयोग करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है. मालूम हो कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नौ नवंबर को आधी रात से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तर प्रतिबंध लगा दिया है.
एयर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने भी फैसला किया है कि दिल्ली में अगर कोई पटाखे जलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके तहत डेढ़ साल से छह साल तक सजा भी हो सकती है.
दरअसल बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को पुलिस अधिकारियों, नगर निगम, परिवहन विभाग और जिला अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. गोपाल राय ने कहा कि पटाखों से प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सरकार एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी और एयर एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाएगी. राय ने कहा, “इसमें मजिस्ट्रेट को आर्थिक दंड देने के साथ-साथ कम से कम डेढ़ साल और अधिक से अधिक 6 साल सजा का प्रावधान भी होगा.”
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