नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस (Post Office) में अब देश का कोई भी नागरिक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट (Zero Balance Savings Account) खुलवा सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी. केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम के नियमों में बदलाव (New Rules) किया है. अब तक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की अधिसूचना के मुताबिक, कुछ खास लोग पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं. इनमें वे लोग शामिल हैं, जो सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम (Govt Welfare Schemes) में एडल्ट मेंबर के रूप में पंजीकृत हों. वहीं, ऐसे माइनर का गार्जियन भी पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकता है, जिसका नाम किसी सरकारी लाभ में रजिस्टर्ड है.
एक से ज्यादा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने पर रहेगी पाबंदी
नए नियमों के मुताबिक, ये लोग ऐसे एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं. पोस्ट ऑफिस के बेसिक सेविंग्स अकाउंट में सरकारी वेलफेयर डिपॉजिट्स और अन्य डिपॉजिट्स की अनुमति है. इस तरह अगर आप कोई भी सरकार लाभ जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, एलपीजी सब्सिडी ले रहे हैं और अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में जीरो-बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं. स्कीम के मौजूदा नियमों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में 500 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत होती है. अगर ऐसा नहीं किया तो अकाउंट से मेनटेनेंस फीस काट ली जाती है.
जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट में लागू होती हैं कई तरह की पाबंदियां
अभी बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की अनुमति होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को पीएम जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana) और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के तहत जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की मंजूरी दी है. हालांकि, ऐसे बैंक अकाउंट्स में अधिकतम 50,000 रुपये ही रखे जा सकते हैं. इस तरह के अकाउंट में किसी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1 लाख रुपये ही जमा (Deposit) किए जा सकते हैं. इसी तरह इससे एक महीने में 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाले (Withdrawal) जा सकते हैं. वहीं, एक महीने में चार बार से ज्यादा निकासी नहीं की जा सकती है. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को लेकर जारी सरकार की अधिसूचना में ऐसी पाबंदियों का जिक्र नहीं किया गया है.
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