नई दिल्ली. कोरोना महामारी के दौरान लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) का लाभ लेने वालों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिलने वाली है. वहीं, अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड में भी अपने लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई/ड्यूज दी थी तो सरकार आपको 5 नवंबर तक कैशबैक (Cashback) देगी. हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आरबीआई (RBI) की मोरेटोरियम योजना के तहत लोन के ‘ब्याज पर ब्याज’ (Interest On Interest) माफी को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया था. हालांकि यह केवल 2 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए लागू होगा.
कब तक मिलेगा कैशबैक? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्च को बताया है कि क्रेडिट कार्ड सहित सभी लोन देने वाली एजेंसियों को पात्र उधारकर्ताओं के अकाउंट्स में 5 नवंबर 2020 तक भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है.
कितना मिलेगा कैशबैक?क्रेडिड कार्ड ड्यूज/ईएमआई पर छह महीने (मार्च से अगस्त तक) के लिए दी गई मोहलत के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) और साधारण ब्याज (Simple Interest) के बीच अंतर के बराबर राशि कैशबैक के रूप में मिलेगा.
किन-किन लोगों को होगा फायदा
1. क्रेडिट कार्ड के बकाया पर, ब्याज दर 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के टाइम पीरियड के दौरान अपने ग्राहकों से ईएमआई आधार पर फाइनेंस लेनदेन के लिए वेटेज एवरेज लेंडिग रेट (Weighted Average Lending Rate) के आधार पर लिया जाएगा.
2. क्रेडिट कार्ड बकाये पर WALR की कैलकुलेशन कार्ड जारी करने वाली संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा सर्टिफाइड की जाएगी.
3. मोरेटोरियम की 6 महीने की अवधि में जो लोन अकांउट ही बंद हो गए हैं, उनके लिए भी क्रेडिट टाइम 1 मार्च से लेकर बंद के दिन तक के लिए होगा.
4. कैशबैक की राशि को बिना किसी अप्लाई के सभी पात्र उधारकर्ताओं के खाते में 5 नवंबर तक जमा किया जाएगा.(साभार News18 )
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