Monday, December 23, 2024
HomeStatesUttarakhandडोभाल चौक गोली कांड : आरोपी को तीन दिन में हटाना होगा...

डोभाल चौक गोली कांड : आरोपी को तीन दिन में हटाना होगा अवैध अतिक्रमण, नहीं तो बुलडोजर

देहरादून, रायपुर क्षेत्र के डोभाल चौक गोलीकांड में शामिल आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है एक तरफ जहां पुलिस गोली कांड के इन आरोपियों पर चार्ज शीट तैयार कर इन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन आरोपियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्यवाही कर रहा है जिसके फल स्वरुप देवेंद्र भारद्वाज को नगर निगम द्वारा सीमांकन के पश्चात नोटिस भेजा गया है |

 

देवेन्द्र भारद्वाज, पुत्र स्व० इन्द्र सिंह, नि० डोभाल चौक, रायपुर देहरादून।

अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या 1953/भूमि/2024-25 दिनांक 20.06.2024 द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग तथा नगर निगम की संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 14.06.2024 में उल्लेख किया गया है कि आपके द्वारा मौजा रायपुर, परगना परवादून जिला देहरादून की नॉन जेड०ए० भूमि के खसरा नं0 1629 जो नाम मालकान मिल्कियत सरकार श्रेणी 15 (2) आबादी सडक रेलवे भवन इत्यादी दर्ज अभिलेख है पर आपके द्वारा 66 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण करते हुये भवन/डेरी निर्माण का कार्य किया जा रहा है। उक्त जाँच आख्या से स्पष्ट है कि आपके द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित करें अन्यथा बलपूर्वक आपके द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका पूर्ण व्यय आपसे वसूल किया जायेगा।

उप जिला मनिरष्ट्रट (सदर) देहरादून।
प्रतिलिपि थानाध्यक्ष रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त को उक्त नोटिस की तामिलि करते हुये तामिलि आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें |

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments