नई दिल्ली: Zomato के लिए एक बुरी खबर है. CCI ने Zomato के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. दरअसल, 21 फरवरी को हमारी सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिज़नेस ने खबर दी थी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जोमैटो के खिलाफ ज्यादा कमीशन लेने का और ग्राहकों की निजी जानकारी के दुरुपयोग को लेकर कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) से शिकायत की थी.
Swiggy और Zomato के खिलाफ जांच के आदेश
इस पर संज्ञान लेते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने फूड डिलीवरी से जुड़ी प्रमुख कंपनियों Swiggy और Zomato के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. CCI ने इन कंपनियों के ऑपरेशन्स और बिजनेस मॉडल को लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं. दरअसल, आयोग ने दोनों ही कंपनी पर प्रतिस्पर्धा कानून (कम्पटीशन एक्ट) के सेक्शन 3(1) और 3(4) के कथित उल्लंघन को लेकर जांच के आदेश दिए हैं.
CCI ने आदेश में कही ये बात
सीसीआई ने चार अप्रैल, 2022 को आदेश की कॉपी जारी करते हुए कहा है, ‘प्राथमिक तौर पर Zomato और Swiggy के कुछ कंडक्ट को देखते हुए उनके खिलाफ डायरेक्टर जनरल (DG) द्वारा जांच की जरूरत लगती है. जांच के जरिए इस बात का पता लगाया जा सकता है कि क्या इन कंपनियों का कंडक्ट कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 3(1) और 3(4) का उल्लंघन करता है या नहीं. ‘ आयोग ने DG को आदेश दिया है कि कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 26(1) के संदर्भ में इसकी विस्तृत जांच करें. इतना ही नहीं, आयोग ने DG को यह ऑर्डर प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर जांच की रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है.
जानिए पूरा मामला
गौरतलब है कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) की शिकायत पर इन दोनों कंपनियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए हैं. NRAI ने इन पर यह आरोप लगाया है कि भारत के फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में 90 फीसदी से ज्यादा मार्केट शेयर वाले एग्रीगेटर्स भारी छूट, एक्सक्लूसिव टाई-अप और कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर को तरजीह देकर भारत के प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. इससे रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है और नए रेस्टोरेंट प्लेयर्स को इंडस्ट्री में आने का मौका कम मिल रहा है.
इसके बाद CCI ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कहा कि NRAI द्वारा कही गई कुछ बातों की जांच होनी चाहिए. इन दोनों कंपनी पर रेस्टोरेंट बॉडी ने विलंबित पेमेंट साइकिल, एग्रीमेंट में लगाए गए एकतरफा क्लॉज, बहुत अधिक कमीशन चार्ज करने जैसे कई आरोप लगाए हैं.
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