हरिद्वार(आरएनएस)। कनखल थाना क्षेत्र में 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने प्रॉपर्टी डीलर और जमीन विक्रेता पर प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। आरोप है कि नहर के किनारे की जमीन बताकर प्लॉट की दोबारा किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। महिला जब प्लाट पर पहुंची तो उन्हें वहां एक आश्रम का निर्माण कार्य चलता मिला। धोखाधड़ी की शिकार महिला ने डीएम से मामले की शिकायत की, जिस पर कनखल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आर्यनगर, ज्वालापुर निवासी निर्मला अग्रवाल पत्नी अशोक कुमार अग्रवाल ने डीएम को शिकायत देकर बताया कि वर्ष 2014 में परिचित प्रॉपर्टी डीलर प्रदुमन अग्रवाल के माध्यम से जगजीतपुर निवासी विनोद सैनी ने मिस्सरपुर स्थित सूर्य विहार कॉलोनी में नहर पटरी से सटे तीन तरफ रास्ते वाले दो प्लॉट दिखाए।
महिला का आरोप है कि विनोद सैनी ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए प्लॉट को भविष्य में अधिक कीमत बढ़ने का लालच देकर बेच दिया। शिकायत के अनुसार जनवरी 2015 में महिला ने बैनामा करा लिया और वर्ष 2017 में राजस्व अभिलेखों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। महिला ने जमीन पर चहारदीवारी कर हदबंदी भी कर ली थी। आरोप है कि जनवरी 2022 में जब वह प्लॉट पर पहुंचीं तो पाया कि चहारदीवारी तोड़कर वहां निर्माण कार्य चल रहा है। विरोध करने पर निर्माण करा रहे लोगों ने बताया कि वे पूरी जमीन खरीद चुके हैं।महिला का आरोप है कि तहसील में जानकारी करने पर पता चला कि संबंधित भूमि वर्ष 2017 में ही किसी नरेंद्र कुमार द्वारा माता अमृतानंदमयी मठ को बेची जा चुकी है, जिसमें विनोद सैनी और प्रदुमन अग्रवाल गवाह बने हुए हैं। यह भी आरोप लगाया कि जब उसने विनोद सैनी से संपर्क किया तो उसने गाली-गलौज करते हुए जमीन गलत स्थान पर बेचने और पैसे हड़पने की बात कही। साथ ही विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कराते हुए विनोद सैनी के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। कनखल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



Recent Comments