मुंबई, 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई (CBI) ने हिरासत में ले लिया है। सीबीआई की टीम रिमांड के लिए उन्हें स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया गया। इससे पहले अनिल देशमुख ने इससे बचने के लिए विशेष अदालत की अनुमति को बंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई होनी बाकी है।
विशेष अदालत के फैसले में सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में देशमुख को हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। देशमुख ने सोमवार को अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में सीबीआई हिरासत की मांग करने वाली याचिका को भी चुनौती दी थी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 31 मार्च को सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन को अनुमति दी थी तथा एजेंसी को देशमुख और तीन अन्य -संजीव पलांदे, कुंदन शिंदे (देशमुख के पूर्व सहयोगी) और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी।
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