Tuesday, November 26, 2024
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पेंशन स्कीम में इस विकल्प को चुनने की समय सीमा बढ़ी, पेंशनरों को मिली राहत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जरिए कर्मचारी वर्ग को रिटायरमेंट (Retirement) के सामजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) चलाती है. रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को पेंशन स्कीम में अधिक योगदान के लिए कोर्ट ने बीते माह अपने फैसले में राहत दी है. सुप्रीमकोर्ट (Supreme Court) ने पेंशन स्कीम में अधिक राशि योगदान विकल्प को चुनने की समयसीमा को बढ़ाकर 6 माह कर दिया है. पहले यह समयसीमा 4 माह दी गई थी. कर्मचारी पेंशन स्कीम के मामले में बीते दिनों सुप्रीमकोर्ट ने 4 नवंबर को कहा था कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक 2014 से पहले बढ़ी हुई पेंशन कवरेज का ऑप्शन नहीं चुना है उनके पास नवंबर 2022 से अगले चार महीने में इसे चुनने का मौका पास है.

बता दें कि इस विकल्प को चुनने के लिए कर्मचारियों को नियोक्ता के साथ मिलकर एक घोषणापत्र ईपीएफओ को देना होगा. रिपोर्ट के अनुसार सुप्रामकोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा है कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा. बेंच ने कहा है कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तिथि तक इस योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों की ओर से जारी निर्णयों में इस मुद्दे पर स्पष्टता की कमी थी.

अप्रैल 2023 तक का मिला समय

कोर्ट के इस निर्णय के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की प्रमुख सेवानिवृत्ति बचत योजना (retirement saving scheme) के सदस्यों को बड़ी राहत मिली है. क्योंकि अब उन्हें अधिक योगदान विकल्प हासिल करने के लिए 4 की बजाए 6 माह का समय मिल गया है. मतलब, सदस्य नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक विकल्प को चुन सकते हैं. इस समयसीमा के भीतर कर्मचारियों को अपने नियोक्ता के साथ मिलकर पेंशन स्कीम में अधिक योगदान संबंधी एक घोषणा पत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को देना होगा.

सरकार ने दिये यह संकेत

केंद्र सरकार ने पहले ही यह संकेत दे दिए हैं कि वह पेंशन पाने के लिए अधिक राशि के योगदान को लेकर सैलरी कैप को बढ़ाने बढ़ाने की तैयारी में है. वर्तमान में ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह है. इसे पिछली बार साल 2014 में 6,500 रुपये प्रतिमाह से संशोधित कर बढ़ाया गया था. सरकार अब इस वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह के साथ जोड़ सकती है.

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