लखनऊ, जेएनएन। कोरोना महामारी के चलते बनी विषम परिस्थितियों में गरीबों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में दो माह मई और जून में निश्शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को कोरोना महामारी के चलते बनी विषम परिस्थितियों में गरीबों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में आगामी 20 मई से 31 मई तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने गुरुवार को जारी किए आदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डों पर दो माह मई और जून में पांच किलोग्राम प्रति यूनिट के अनुसार निश्शुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 मई से 31 मई के मध्य मान्य होगी।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने कहा कि दुकानों पर भीड़ न जुटने पाए इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू होगी। आधार प्रमाणीकरण के जरिए खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर सकने वाले उपभोक्ता के लिए मोबाइल फोन पर ओटीपी वेरीफिकेशन से राशन प्राप्त करने का अवसर होगा। वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होने देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर अनिवार्य रूप से प्रचारित भी करना होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके है कि प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा। इसी के तहत प्रदेश में 20 मई से मुफ्त राशन बंटेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को 14 मई तक राशन का वितरण किया जाएगा। इसके बाद 20 मई से मुफ्त राशन का वितरण शुरू होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण में निशुल्क खाद्यान्न का वितरण 5 किग्रा प्रति यूनिट के अनुसार होगा। राशन वितरण का जो चरण चल रहा है उसका 70 फीसद वितरण पूरा कर दिया गया है।
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