पटना, कोरोना की महामारी से पूरा विश्व भयभीत है, भारत में भी इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है | बिहार में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके मामलों से संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से इस आशय का ताजा आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 6 सितंबर तक आगे बढ़ाया जा रहा है।
#Government of #Bihar has issued fresh order related to #lockdown.
Accordingly , the restrictions imposed vide order no. 102/वि. स. को. dated 30.7.2020 imposing further restrictions will remain effective till 06.09.2020. pic.twitter.com/ejtWp13bME— PIB In Bihar ?? Mask yourself ? (@PIB_Patna) August 17, 2020
देश में केंद्र की ओर से जारी अनलॉक-3 की मियाद रविवार की रात समाप्त होने के बाद राज्य सरकार को संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए लॉकडाउन का फैसला करना पड़ा है।
इससे पहले पिछले महीने संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आठ जुलाई से पटना में लॉकडाउन लगाया था। फिर पूरे प्रदेश में स्थिति भयावह होने पर 16 जुलाई से पूरे राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसकी मियाद बाद में बढाकर 31 जुलाई कर दी गई थी। फिर एक अगस्त को इसे बढ़ाते हुए 16 अगस्त कर दिया गया था।
लॉकडाउन के साथ ही सरकार ने इसके लिए नए दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि, नई गाइडलाइंस में पहले से जारी छूट और पाबंदियों में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी स्कूजल-कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाहन और धार्मिक स्थऔल बंद ही रहेंगे। सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। पार्क और जिम बंद रहेंगे। बसें नहीं चलेंगी और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। सरकार कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्तीर से लागू करने को कहा है।
छूट की बात करें तो पहले की तरह सभी छूट जारी रहेंगी। सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालय 50 फ़ीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों और काम के साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभागों छूट रहेगी। फल-सब्जी्, अनाज, दूध, मांस-मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। रेल और हवाई सफर को अनुमति होगी। ऑटो और टैक्सी पूरे राज्य में चलतते रहेंगे और निजी वाहनों पर भी रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं की गाड़ियों को भी अनुमति। होटल, रेस्त्रां और ढाबे आदि केवल होम डिलेवरी के लिए खुलेंगे |
Recent Comments