Friday, April 26, 2024
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दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये फाइन, प्राइवेट कार में नहीं कटेगा चालान, आदेश जारी

दिल्ली (Delhi) में बढ़ते कोरोना (CORONA) के मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधीकरण (DDMA) ने बैठक की. इसमें मास्क पहनने को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया. मास्क (Wearing Mask) नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लिया जाएगा. जहां एक ओर डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया वहीं दिल्ली में गाड़ी में मास्क पहनने को लेकर भी उसने एडवाइजरी जारी की है. इसके मुताबिक निजी चार पहिया वाहनों में अकेले यात्रा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लागू नहीं होगा, यानी गाड़ी में मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.

बता दें दिल्ली में इससे पहले जब मास्क को अनिवार्य किया गया था तब निजी वाहनों में भी मास्क लगाना अनिवार्य था, लेकिन अब डीडीएमए ने इसपर रोक लगा दी है. इसका मतलब यह हुआ कि गाड़ी के अंदर मास्क नहीं लगाने पर अब 500 रुपये का फाइन नहीं देना होगा.

सार्वजनिक स्थान पर जरूरी है मास्क

डीएसएमए ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनना एक अपराध है. बिना मास्क के सार्वजनिक स्थान पर पाया जाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक यह लागू कर दिया गया है.

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीडीएमए ने 20 अप्रैल को एक बैठक की थी. इसमें डीडीएमए ने मास्क को अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद से अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही शहर में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग की जाएगी. इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर भी ज्यादा जोर दिया जाएगा.

डीडीएमए ने अपनी इस बैठक में स्कूलों को बंद नहीं करने का फैसला किया है. डीडीएमए के मुताबिक स्कूल खुले रहेंगे और फिलहाल शहर में जो भी सामाजिक समारोह किए जाएंगे उस पर सरकार की निगरानी रहेगी.

दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए मामले सामने आने की दर में तेजी देखी जा रही है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 15 से 59 के लोगों को प्रिकाशनरी डोज को फ्री लगवाने का फैसला किया है. दिल्ली में यह काम शुरू भी हो गया है.

दिल्ली में पहले बिना मास्क के पाए जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन इसे बाद में घटाकर 500 रुपये कर दिया गया था. बाद में इस 500 रुपये के जुर्माने को भी खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इसे फिर से लगाने का फैसला किया है. दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 965 मामले पाए गए थे.

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