Sunday, April 28, 2024
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उत्तराखंड कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला : खेल नीति समेत कई फैसले लिए गए

उत्तराखंड में खिलाड़ियों को अब सरकार का ज्यादा साथ मिलेगा। इसके लिए उत्तराखंड खेल नीति 2021 को राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे एमबीबीएस छात्रों को फीस छूट के लाभ का दायरा बढ़ा दिया गया है।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आइए जानते हैं किन फैसलों पर लगी है कैबिनेट की मुहर।

◆ उत्तराखंड में खेल नीति 2021 हुई लागू। कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन।

◆ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में एक वर्ष के कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म किया गया।

◆ मेडिकल की फीस चार लाख से एक लाख 45 हजार रुपये करने का प्रतिवर्ष का लाभ पुराने छात्रों को भी इसी साल से मिलेगा। पिछली कैबिनेट में इस पर मुहर लगी थी लेकिन पुराने छात्र वंचित रह गए थे।

◆ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ओटी टेक्नीशियन, डॉक्टर, डेंटिस्ट आदि के पदों के लिए दो वर्ष के अनुभव की अनिवार्यता खत्म की गई।

◆ भोजनमाताओं के मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई। पहले 2000 रुपये मिलते थे, अब 3000 रुपये मिलेंगे।

◆ पीआरडी जवानों का मानदेय भी प्रतिदिन 570 रुपये मिलेगा। पहले 500 रुपये प्रतिदिन मिलता था। मासिक 2100 रुपये की बढ़ोतरी की गई।

◆ राशन डीलरों का प्रति क्विंटल अंशदान 18 रुपये बढ़ाकर 50 रुपये किया गया।

◆ वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग के पदों पर दो साल की कार्यवधि को एसीपी में शामिल किया जाएगा।

◆ एससी, एसटी बीपीएल परिवारों के लिए वर्ग-तीन व वर्ग-चार भूमि विनियमितकिरएा का शुल्क माफ कर दिया गया है।

◆ खड़िया पाउडर वाले कारोबारियों को टैक्स में छूट पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

◆ प्रदेश में पार्किंग की समस्या को देेखते हुए मल्टी स्टोरी पार्किंग और कैबिटी पार्किंग बनाने के लिए टीएचडीसी को प्रोजेक्ट प्रबंधन परामर्शदाता बनाया गया है।

◆ बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर निजी भूमि के लिए सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार, निजी भवनों का भी दोगुना मुआवजा मिलेगा। अगर सरकारी कब्जे वाली जमीन पर मकान बना है तो उसे केवल मकान की कीमत दी जाएगी। आवास के बदले आवास का प्रावधान भी किया जाएगा।

◆ दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में सब्सिडी को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले 33 प्रतिशत अधिकतम दस लाख था, जो अब 50 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख होगा।

◆ केदारनाथ धाम में निविदा टेंडर किए गए थे। पहले निविदा 71.58 करोड़ की थी, जिसकी बढ़ी हुई 82.59 करोड़ को स्वीकृति दी गई है।

◆ होम स्टे योजना का लाभ अब लीज की भूमि पर भी मिलेगा। पहले इसके लिए अपनी भूमि का प्रावधान किया गया था।

◆ पावरग्रिड ट्रांसमिशन के तहत 66 केवीए की बिजली लाइनों के नीचे जमीन आने पर मुआवजा दिया जाएगा।

◆ मेगा इं‌डस्ट्रियल पॉ‌लिसी अब प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत पूर्व में लगे उद्योगों को उत्पादन शुरू करने की समयसीमा सितंबर 2022 तक बढ़ाई।

◆ मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत पहले से स्थापित उद्योग के विस्तारीकरण के लिए कुल पूंजी निवेश का 25 प्रतिशत निवेश करने पर योजना का लाभ मिलेगा।

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