हाइवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अक्सर हाइवे पर सफर करने वालों को टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि टोल टैक्स न चुकाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा।
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विधेयक लाने की तैयारी
Changes in toll tax rules: नितिन गडकरी ने कहा है कि कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। गडकरी ने बताया है कि अब टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा, सीधा आपके खाते से अमाउंट कट जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘2019 में, हमने एक नियम बनाया कि कारें कंपनी-फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी। इसलिए बीते चार साल में जो वाहन आए हैं उन पर अलग-अलग नंबर प्लेट हैं। साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रोद्यौगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा।
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वर्तमान में क्या है नियम
Changes in toll tax rules: नितिन गडकरी ने कहा कि अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है, लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वित्तीय संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की हालत बिल्कुल ठीक है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दो बैंकों ने कम दर पर ऋण देने की पेशकश की है।
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