रांची, हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है जिससे उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने आधी सजा पूरी होने की उनकी दलील नहीं मानी। अब लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। उम्मीद की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव अब अपनी जमानत के लिए देश की शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकते हैं।
कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी सजा और 2 महीने है। लालू यादव ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत मांगी थी। 2 महीने के बाद अगली सुनवाई हो सकती है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट में अपना फैसला सुनाया है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुनाया है। लालू की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि इसी तरह के मामलों में झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के कुछ सजायाफ्ता लोगों को जमानत की सुविधा प्रदान की है।
बताते चलें कि लालू प्रसाद यादव दिसंबर, 2017 से जेल की सजा काट रहे हैं। 2018 में उन्हें 7 वर्षों और भ्रष्टाचार-रोधी एक्ट के तहत 7 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ समय बाद ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उन्हें रांची स्थित RIMS में भर्ती कराया गया था। हाल ही में उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया गया। लालू यादव फिलहाल दिल्ली स्थित AIIMS में अपना इलाज करा रहे हैं।
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