टिहरी, कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करना दूल्हे के पिता को भारी पड़ा, मामला उत्तराखंड के टिहरी जनपद का है, यहां नई टिहरी के थत्यूड़ में एक बरात में 80 से अधिक लोगों के बरात में जाने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए वर पक्ष के खिलाफ कोविड दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर दूल्हे के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने शादी व अन्य किसी भी समारोह में कुल 25 लोगों के ही शामिल होने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बावजूद कई लोग नियमों का उल्लंघन कर खूब भीड़ जुटा रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। थत्यूड़ पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम किंशु से कफुल्टा जा रही एक बरात में 20 से अधिक छोटे-बड़े वाहन शामिल थे। चेकिंग करने पर वाहनों में 80 से 90 लोग शामिल मिले, शादी में तय संख्या से अधिक मेहमान ले जाने पर पुलिस ने दूल्हे के पिता जबर सिंह निवासी ग्राम किंशु के खिलाफ कोविड दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया कि अभी तक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 चालान और 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हर व्यक्ति को सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उधर जनपद उत्तरकाशी के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शादी समारोहों में मानक से अधिक भीड़ जुटने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने तीन और लोगों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज किया।
डीएम मयूर दीक्षित एवं एसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कोविड गाइड लाइन का पालन नहीं होना है। शादी विवाह आदि समारोहों में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है।
इसके बावजूद मानक से अधिक भीड़ जुटने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों व राजस्व पुलिस को कड़ी निगरानी कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
रविवार को पुरोला थाना पुलिस ने शादी मेहंदी समारोह में मानक से अधिक भीड़ एकत्र होने पर दोणी गांव निवासी धीरपाल, आराकोट निवासी चंद्र लाल व थाना कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने तांबाखानी निवासी ओमप्रकाश के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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