उत्तराखंड में मंगलवार से कुछ और रियायतों के साथ कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है. साथ ही कुछ छूट भी दी गई हैं. प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि अब उत्तराखंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोगों को कोविड की निगेटिव आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन जांच रिपोर्ट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है.
वाटर पार्क 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे
पहले, प्रदेश के मैदानी इलाकों से पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए कोविड जांच रिपोर्ट जरूरी थी. उनियाल ने कहा कि अब राज्य में दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान सप्ताह में छह दिन सुबह आठ बजे से रात के नौ बजे तक खुल सकेंगे. इससे पहले, दुकानें खुलने का समय सुबह आठ से शाम सात बजे तक था. वाटर पार्क भी अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. इसके अलावा, पहले दी गयी रियायतें भी कोविड कर्फ्यू के दौरान जारी रहेंगी.
कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी गाइडलाइन
– अब सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक बाजार खुलेंगे.
– 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति भी दे दी गई है.
– जिन यात्रियों को वैक्सीन की दोनों डोज़ लग चुकी हैं, उन्हें हवाई मार्ग से आने वाली अनुमति.
– वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्यता.
– विवाह समारोह और शवयात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की रहेगी अनुमति.
– सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे.
– ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी.
– पूर्व की भांति कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के चल सकेंगे.
– सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां अभी भी बंद रहेंगी.
– सभी जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
कांवड़ियों को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस तैयार
वहीं दूसरी तरफ सावन के महीने में हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर उत्तराखंड में लगातार दूसरे साल भी नहीं हो पायेगी. 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण उत्तराखंड सरकार ने स्थगित करने का फैसला लिया है.
कांवड़ियों को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है. पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चाक चौबंद व्यवस्था शुरू कर दी है. सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. अगर कोई कांवड़िया उत्तराखंड में आता है तो पुलिस की ओर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
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