Friday, April 26, 2024
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खास खबर : शनिवार- रविवार लॉक डाउन नहीं, सिर्फ साप्ताहिक बंदी ही लागू

देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आम लोगों के लिए एक नया नियम जारी किया गया है.. इसके तहत अब लोगों को अपने घर आने वाले बाहरी मेहमानों की जानकारी प्रशासन को देनी होगी.. कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों के लिए यह फैसला लिया है.. दरअसल जिला प्रशासन का इस नियम को लेकर मकसद बाहर से आने वाले लोगों के स्टे को लेकर जानकारियां जुटाना है। राजधानी देहरादून में इस बार शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा जिलाधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछली बार की तरह इस बार शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं किया जा रहा है.. बल्कि पुराने समय से चले आ रहे साप्ताहिक बंदी को ही लागू किया जाएगा यानी सप्ताह में 1 दिन बाजार बंद रहने की जो पुरानी व्यवस्थाएं थी। वही लागू रहेगी.. इसके तहत लोगों की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं होगी।मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन पर निर्णय को लेकर कहा है कि फिलहाल वे
अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद बाकी जिलों को लेकर फैसला लिया जाएगा यदि पिछले लॉक डाउन का फायदा हुआ होगा तभी इस पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के अंतर्गत स्थानीय बाजारों की साप्ताहिक बन्दी में देहरादून जिला प्रशासन ने कुछ संशोधन किए हैं। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के अनुरोध पर अब डोईवाला में रविवार के स्थान पर बुधवार को तथा सहसपुर एवं सेलाकुई में शनिवार के स्थान पर बुधवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। शेष अन्य स्थानों पर पूर्व आदेशों के अनुसार ही साप्ताहिक बन्दी रहेगी।

साप्ताहिक बन्दी परिवर्तित-
1- डोईवाला में रविवार के स्थान पर बुधवार को साप्ताहिक बन्दी
2- सहसपुर में शनिवार के स्थान पर बुधवार को साप्ताहिक बन्दी
3- सेलाकुई में शनिवार के स्थान पर बुधवार को साप्ताहिक बन्दी

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक साप्ताहिक बन्दी दिवसों पर व्यापक सेनिटाईजेशन किया जाएगा। बन्दी दिवसों में सम्बन्धित स्थानीय बाजार एवं सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बन्द रहेंगे।

साप्ताहिक बन्दी में-
1- मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी
2- बेकरी सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुलेंगी

केवल आवश्यक सेवाएं दवाओं, फल-सब्जी की दुकानें, पैट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियां, डेयरी, टिफिन सर्विस, बैकरी, मिठाई की दुकानें, मीट-मछली की दुकानें( जिनके पास वैध लाईसेंस हों) ही खोली जा सकेंगी। बेकरी सुबह 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित हो सकेंगी। साप्ताहिक बन्दी दिवस में वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

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