Sunday, May 5, 2024
HomeStatesDelhiRBI ने लिया बड़ा फैसला, अब स्वयं सहायता समूह को बिना गारंटी...

RBI ने लिया बड़ा फैसला, अब स्वयं सहायता समूह को बिना गारंटी के मिलेगा 20 लाख रुपये तक का कर्ज

आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी और उनसे कोई मार्जिन नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा, एसएचजी को ऋण मंजूर करते समय कोई जमा करने के लिए नहीं कहा जाएगा. इसी तरह, 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के एसएचजी ऋणों के लिए न तो कोई गारंटी ली जाएगी और न ही उनके बचत बैंक खाते पर कोई दावा किया जाएगा. को लिखा जाएगा.

हालांकि, संपूर्ण ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) के अंतर्गत आने के लिए पात्र होगा. कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकाया कर्ज क्या है, या फिर 10 लाख रुपये से कम हो गया है. एक अन्य निर्णय में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेश के लिए नियामक ढांचे को और उदार बनाने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए.

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी भी विदेशी सुरक्षा का हस्तांतरण या जारी करना), विनियमन 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर अचल संपत्तियों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा, विनियमन-2015. केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामक ढांचे को और उदार बनाने और कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए विदेशों में निवेश संचालन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा प्रावधानों में सामंजस्य बिठाने का फैसला किया गया है.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments