पौड़ी: गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत वादों की सुनवाई कर अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल ने पांच अभियुक्तों को 6 माह के लिए जिला बदर किया है। वहीं दो अभियुक्तों पर गुडा नियंत्रण अधिनियम के साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
शुक्रवार को उप्र (उत्तराखण्ड) गुडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा 05 वादों की सुनवाई कर अभियुक्तों को आदेश की तिथि से 6 माह के लिए जिला बदर किया है। वहीं 02 अभियुक्तों को जो गुंडा नियंत्रण अधिनियम के साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा-60 में संलिप्त थे, रूपये 5-5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। बच्चन सिंह, सतेन्द्र सिंह, रेहान, करनैल सिंह, सुरजीत सिंह को जिला बदर किया गया है। करनैल व सुरजीत पर आबकारी अधिनियम के तहत पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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