Thursday, April 18, 2024
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स्थानान्तरण को लेकर शिक्षा विभाग में आदेश जारी, अब लिया गया ये बड़ा फैसला

अनुभाग-1 विषयः विद्यालयी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में बड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-87, 90 91 92 94. दिनांक 07.01.2022 एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-78 79 80. दिनांक 0701-2022 द्वारा कतिपय शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया था। तत्समय प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत शासनादेश संख्या- 137/xov-1/22-13 (08)/2021 दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से उक्त स्थानांतरण पर अग्रेत्तर आदेशों तक रोक लगाई गयी थी।

2 इस सम्बन्ध में सम्यक विचारीपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने (जनपद धम्पावत को छोड़कर) के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-137/xwIva1/22-13(05)/2021. दिनांक 12.01.2022 द्वारा उक्त स्थानांतरण (कार्यमुक्ति एवं कार्यभार के सम्बन्ध में) पर लगाई गयी रोक को हटाते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद चम्पावत को छोड़कर शेष समस्त जनपदों में किये गए स्थानांतरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उक्त स्थानांतरण के सम्बना में जनपद चम्पावत में अग्रेत्तर कार्यवाही वर्तमान में उक्त जनपद में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्थानांतरण के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या सहित प्रस्ताव शासन को दिशा-निर्देश हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

 

खास खबर : चारधाम यात्रा को देखते हुए अब जिलाधिकारी देहरादून ने जारी किये नये आदेश

देहरादून, जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप ऋषिकेश में यात्रा सम्बन्धी वाहनों को निर्धारित समय के पश्चात आवागमन से प्रतिबन्धित रखने तथा इन वाहनों में क्षमता के अनुरूप ही सवारियों की सुनिश्चिता एवं होटलों, विश्राम/ अतिथि गृहों के बाहर रेट लिस्ट चस्पा किये जाने की अनिवार्यता तथा यात्रियों/पर्यटकों की सुगमता के लिए सम्बन्धित विभागों से उत्कृष्ट समन्वय बनाये रखने हेतु डिप्टी कलक्टर/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी देहरादून शैलेन्द्र सिंह नेगी को यात्रा मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि नामित किये गए यात्रा मजिस्ट्रेट/नोडल अधिकारी को शैलेन्द्र सिंह नेगी को ऋषिकेश में नियमित रूप से अपना कैम्प व रात्रि प्रवास बनाये रखने के निर्देश दिए। इस निमितत यात्रा मजिस्ट्रेट को यात्रा अवधि के दौरान वह सभी अधिकार प्रदत्त होंगे जो उप जिला मजिस्ट्रेट में निहित है। उन्होंने यात्रा से सम्बन्धित क्षेत्रीय विभागीय अधिकारियों यथा परिवहन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, पुलिस, राजस्व, नगर निगम, जिला पंचायत, विद्युत, जल संस्थान, जल निगम, स्वास्थ्य, दूरसंचार, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, डीजीबीाअर, सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस अदि विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों यात्रा मजिस्टेªट से समन्वय बनाने के निर्देश दिए।

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