नई दिल्ली, केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। जिसके तहत अब नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव-आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को अगले माह यानी फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आाधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन क्षेत्र के कामकाज को संपर्क रहित बनाया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, डीएल व वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए एनओसी, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण से डीएल व वाहन पंजीकरण के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।
फर्जीवाड़ा भी रुकेगा
ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग-अलग राज्यों से एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं, चोरी के वाहनों का पुन: दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने का गोरखधंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा।
नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण करना होगा।
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत 29 जनवरी को सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव-आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए नियम को अगले माह यानी फरवरी तक लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आाधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए परिवहन क्षेत्र के कामकाज को संपर्क रहित बनाया जा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनीकरण, डुप्लीकेट डीएल, डीएल व वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलना, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पंजीकरण के लिए एनओसी, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, वाहन ट्रांसफर आदि कार्य शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण से डीएल व वाहन पंजीकरण के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।
फर्जीवाड़ा भी रुकेगा
ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग-अलग राज्यों से एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं, चोरी के वाहनों का पुन: दूसरे राज्य में पंजीकरण कराने का गोरखधंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा है कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा।
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