Friday, April 26, 2024
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नगर पालिका मसूरी संपत्ति बेचने पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

मसूरी। नगर पालिका परिषद मसूरी की जमीन खुर्द बुर्द कर धोखाधड़ी से किसी दूसरे से बेचने के मामले में पालिका के कर अधीक्षक की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है तथा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शहर कोतवाल देवेंद्र असवाल ने बताया कि नगर पालिका की भूमि को खुर्द बुर्द कर धोखे से बेचने के मामले में नगर पालिका के कर अधीक्षक गिरीश चंद्र सेमवाल ने कोतवाली में तहरीर दी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की एसआईटी ने पहले ही जांच कर ली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मालूम हो कि नगर पालिका परिषद मसूरी के तत्कालीन पालिकाध्यक्ष द्वारा दो फरवरी 1993 को किंक्र्रेग मसूरी स्थित पालिका की सम्पत्ति का पट्टा 30 वर्ष के लिये 100 रुपये का वार्षिक किराये पर रोटरी क्लब मसूरी को स्वीकृत किया गया।

जिसमें रोटरी क्लब ने वोकेशनल टेªनिंग सेंटर खोला था लेकिन बाद में रोटरी क्लब द्वारा वर्ष 2007 में सुनील कुमार गोयल, ओम फिलिंग स्टेशन के साथ एक समझौता कर उक्त भूमि बतौर अध्याशी के रुप में नामांतरण कर दिया। रोटरी क्लब द्वारा पालिका की भूमि चार जुलाई 2010 को भूमि का विक्रय पत्र संजय कुमार गोयल पुत्र ओम प्रकाश निवासी ओम फिलिंग स्टेशन किंक्रेग मसूरी को विक्रय कर दी। इस सम्पत्ति का अध्याशी सुनील कुमार गोयल है, जो संजय कुमार से सगे भाई है।

उक्त प्रकरण में वादी गिरीश चंद्र सेमवाल कार्यवाहक कर अधीक्षक नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा रोटरी क्लब मसूरी के तत्कालीन अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार पुत्र रतन लाल निवासी होटल नंद रेजिडेंसी कैमल बैंक रोड कुलड़ी मसूरी, व तत्कालीन सचिव शरद गुप्ता पुत्र श्रीनिवास गुप्ता निकट गणेश होटल लंढोर कैंट मसूरी व संजय कुमार गोयल पुत्र ओपी गोयल तथा एस के गोयल निवासी ओम फिलिंग स्टेशन किंक्रेग मसूरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबध में नगर पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि नगर पालिका की संपत्तियों पर जहां भी जितने भी कब्जे हुए हैं उनके साथ सख्ती से पेश आया जायेगा व किसी को बक्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की संपत्ति को हर हाल में कब्जाधारियों से वापस लिया जायेगा। चाहे वह पूर्व में किसी तरह कब्जा की गई हो या बाद में की गई हो।

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