Friday, April 19, 2024
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न्यायालय के फैसले से केदारनाथ आपदा प्रभावित व्यापारियों में खुशी, अवशेष सहायता राशि मिलने की जगी उम्मीद

(देवेन्द्र चमोली)
रुद्रप्रयाग- केदारनाथ आपदा में प्रभावित स्थानीय ब्यापारियों को सरकार द्वारा देय बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली (विशेष योजना) की अवशेष धन राशि का भुगतान अब शीघ्र होने की उम्मीद जगी है । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को छः महीने के भीतर प्रभावित ब्यापारियों को अवशेष धन राशि शीघ्र देने को कहा है।

बता दें कि केदारनाथ आपदा में प्रभावित ए. व बी. श्रेणी में चिन्हित 465 ब्यापारियों का शासन द्वारा देय अवशेष 40 प्रतिशत धनराशि अभी तक नहीं मिल पाई थी। जिसे देखते हुये प्रभावित ब्यापारियों द्वारा वर्ष 2019 मे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार प्रभावित ब्यापारियों को बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली ( विशेष योजना) के तहत मिलने वाले अनुदान की अवशेष 40 प्रतिशत धनराशि को छः माह के भीतर यथाशीघ्र दे।

संयुक्त ब्यापार संघ केदारनाथ छैत्र के अध्यक्ष प्रेम सिंह सजवाण ने बताया कि इस संदर्भ में 18 जुलाई को आपदा प्रभावित ब्यापारियों के शिष्ठ मंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भेंट कर आपदा प्रभावित ब्यापारियों के पुनर्वास व उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अवशेष सहाता राशि दिये जाने की मॉग की। प्रतिनिधि मंडल में संयुक्त ब्यापार संघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह सजवाण, महांमत्री शिव प्रसाद बगवाडी, राम प्रकाश पुरोहित, देवी प्रसाद गोस्वामी, कुंवर सिंह राणा आदि सम्मिलित थे।

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