नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद कर दिया है। यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक सहकारी बैंक है। आरबीआई ने यह फैसला ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। अब इस बैंक में कोई भी काम नहीं होगा।
इस बैंक में अब न तो पैसे जमा होंगे और न ही कैश निकाले जा सकेंगे। दरअसल, यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3) (्र), 22(3) क्च, 22 (3) ष्ट, 22 (3) (ष्ठ) और 22 (3श्व) की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कैपेसिटी न होने के कारण आरबीआई ने यह फैसला लिया है। बैंक ने को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को भी आदेश जारी कर दिए है। इसके साथ ही आरबीआई ने एक लिच्डिेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है।
क्रक्चढ्ढ ने कहा है कि बैंक अपनी वित्त स्थिति के कारण ग्राहकों को पूरे पैसे नहीं दे सकता है। ऐसे में बैंक के ग्राहक जमाकर्ता नियमों के तहत डिपॉजिट और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से सिर्फ 50 हजार रुपये तक ही पैसे निकाल सकते हैं।
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