Tuesday, April 23, 2024
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GST रिटर्न नहीं भरा है तो 15 अगस्त से नहीं कर पाएंगे E-way बिल जनरेट

नई दिल्ली. जीएसटी नेटवर्क (GST Network) ने कहा है कि जिन टैक्सपेयर्स ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न (GST Returns) दाखिल नहीं किए हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से अगस्त में जीएसटी (GST) कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि पेंडिंग जीएसटी रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है.

पिछले साल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी (CBIC) ने कोविड महामारी के दौरान अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल सृजित करने पर रोक को निलंबित कर दिया था.

रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला
जीएसटीएन ने टैक्सपेयर्स से कहा, ‘सरकार ने अब सभी टैक्सपेयर्स के लिए ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर ईवे बिल जनरेट करने पर रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का फैसला किया है.’ इस तरह 15 अगस्त 2021 के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल जनरेट करने पर रोक लगाएगा.

जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले लोगों पर दबाव बढ़ा
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टर रजत मोहन ने कहा कि जीएसटीएन ने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले सभी लोगों पर दबाव बढ़ा दिया है और ई-वे बिल के सृजन पर रोक से कई व्यवसाय ठप हो जाएंगे. मोहन ने कहा कि इस स्वचालित दंडात्मक कार्रवाई से अगस्त में टैक्स बढ़ेगा.

नेक्सडाइम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इनडायरेक्ट टैक्स) साकेत पटवारी ने कहा कि हालात अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, टैक्स प्रशासन व्यवसायों से जीएसटी अनुपालन को नियमित करने का आग्रह कर रहा है. उन्होंने कहा कि रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वे बिल जनरेट को दोबारा शुरू करना एक आसान प्रक्रिया है.

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