Saturday, April 27, 2024
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चाकू के बल पर महिला से लूट की वारदात को अंजाम देने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

देहरादून।  वसंत विहार क्षेत्र के मोहित नगर में उरेडा की एकाउंटेंट  को बंधक बनाकर हुई लूट का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। आरोपी घटना से तीन दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। जेल से निकलने के बाद कोई वारिस नहीं था। खर्च चलाने के लिए सहारा न होने पर उसने महिला के घर जाकर चाकू के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने उससे लूटे गए 30 हजार रुपये और करीब सवा सात लाख रुपये के गहने बरामद किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बुधवार को घटना खुलासे की जानकारी दी। वसंत विहार थाना क्षेत्र के मोहित नगर में नम्रता वोहरा का घर है। पति की मौत हो चुकी है, जबकि दोनों बच्चे राज्य से बाहर रहते हैं। वह उरेडा में एकाउंटेंट के पद नौकरी करती हैं। वह बीते सोमवार रात अपने बेडरूम में सो रही थी। रात करीब पौन एक बजे बाथरूम गई और वापस आकर अपने बेड पर लेटी। तभी एक लुटेरा आया, उसने उनके गले पर चाकू लगा दिया। महिला को चाकू की नोंक पर लेकर घर से सवा सात लाख रुपये के सोने गहने और करीब पचास हजार रुपये नगदी लूट ली। इसके बाद आरोपी दीवार कूदकर फरार हो गया था।

पुलिस ने मंगलवार सुबह केस दर्ज कर जांच शुरू की। एसएसपी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास चार किमी दायरे में लगे लगभग 250 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे गए। साथ ही क्षेत्र से पूर्व में अपराधिक मामलों में जेल गए 150 अपराधियों का डाटा खंगाला गया। इस दौरान पता लगा कि अंकित ठाकुर उर्फ गटर (29) निवासी शास्त्रीनगर खाल, इंदिरानगर पूर्व में चोरी और नशा तस्करी में जेल जा चुका है वह वारदात से चार दिन पहले ही जेल से छूटकर आया। आरोपी के शास्त्रीनगर खाला में रहने वाले चाचा से पूछा तो बताया कि दो अक्तूबर को उनकी गैर मौजूदगी में घर आया था। नहाने के बाद अपने कपड़े बदलकर चला गया।

जाते समय आर्थिक तंगी की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी को बुधवार सुबह काली मंदिर के पास से टी एस्टेट जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। उसे लूटे गए गहने, तीस हजार रुपये नगदी और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ वसंत विहार थाने में छह और ऋषिकेश थाने में एक केस दर्ज हैं। पिछले साल ऋषिकेश पुलिस ने 27 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंगस्टर का केस लगा तो वह जेल में बंद था। वारदात से तीन दिन पहले वह जेल से छूटकर आया था। एसपी सिटी सरिता डोबाल ने बताया कि आरोपी ने लूट की रकम में पांच हजार रुपये अपने नशे के शौक और खाने-पीने में खर्च किए। घटना का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने दस हजार रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की।

 

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति हुई सील

बड़ी खबर(उत्तराखंड)यहां देर रात हुई कपिलदेव की संपत्ति सील.पुलिस और प्रशासन  की बड़ी कार्रवाई।। - Uttarakhand City News
देहरादून, जनपद में आदतन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के एसएसपी देहरादून ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए थे । जिसके तहत नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति को रात सील कर दिया गया। अभियुक्त कपिल देव पर गैंगस्टर एक्ट के साथ-साथ मारपीट, लूट, चोरी व मादक पदार्थों की तस्करी के कई अभियोग जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, अभियुक्त द्वारा चोरी, लूट, मादक पदार्थों की तस्करी व आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर जोड़ी थी उक्त अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाही पुलिस द्वारा की जा रही है |
जनपद में घटित अपराधों की समीक्षा के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा विभिन्न अपराधिक घटनाओं में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरुद्ध पूर्व में कोई ठोस प्रभावित कार्रवाई न होने पर सभी थाना प्रभारियों को ऐसे सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कर उनके आर्थिक रूप से भी चोट पहुँचाने के निर्देश दिए गए थे, साथ ही ऐसे अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।
उक्त आदेशों के क्रम में दिनांक 03/10/2023 की रात्रि थाना रायपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर कपिलदेव के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी 50 लाख रूपये कीमत की सम्पति (मकान) को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया गया। गैंगलीडर कपिलदेव ने संगठित गिरोह बनाकर मादक प्रदार्थ की अवैध बिक्री, लूटपाट, बंद मकानो में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर उक्त संपति को जोड़ा गया था, अभियुक्त कपिलदेव पर मादक पदार्थो की तस्करी, मारपीट, हत्या का प्रयास, चोरी व लूट की घटनाओं के 05 अभियोग थाना रायपुर में तथा 01 अभियोग कोतवाली डालनवाला में दर्ज है।*
दिनांक 07/01/2022 को थानाध्यक्ष रायपुर द्धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत गैंगलीडर कपिलदेव पुत्र कमल सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 29 वर्ष व उसके सहअभियुक्त गैंग सदस्य प्रखर द्विवेदी पुत्र श्री विनय द्विवेदी निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें गैंगलीडर कपिलदेव द्वारा अपने गैंग सदस्य प्रखर द्धिवेदी के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में लूटपाट, मारपीट, मादक पदार्थो की अवैध बिक्री एंव बंद मकानो की रैकी कर चोरी के माल से अवैध लाभ लेना अंकित किया गया था। दोनों अभियुक्तों को पूर्व में ही गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया था।
वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में गैंगस्टर के अभियुक्तो द्धारा अर्जित की गयी अवैध सम्पती के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत गैंग लीडर कपिलदेव द्वारा अर्जित की गई अवैध सम्पती को चिन्हित करने पर कपिलदेव की थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत चीडोवाली में एक 50 लाख कीमत का आवसीय भवन का होना पाया गया, जिसकी रिपोर्ट न्यायलय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी। पुलिस द्धारा की गयी कुशल पैरवी के परिणाम स्वरुप जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा कपिलदेव के उक्त मकान को कुर्क करने के आदेश दिये गये |

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कपिलदेव, थाना रायपुर मे पंजीकृत अभियोगो का विवरण :

मु0अ0सं0 347/19 धारा 8/21/60 NDPS Act
मु0अ0सं0 37/21 धारा 452,323,504,506भा0द0वि0
मु0अ0सं0 50/21 धारा 307,452 भा0द0वि0
मु0अ0सं0 141/19 धारा 380,411 भा0द0वि0
मु0अ0सं0 296/18 धारा 341,324,357,504,506,351 भा0द0वि0

थाना डालनवाला पर पंजीकृत अभियोग :
मु0अ0सं0 269/17 धारा 392,356 भा0द0वि0

“आदतन अपराधियों द्वारा अवैध
आदतन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध संपत्ति को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द ही और भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार ठोस कार्यवाही की जायेगी :- एसएसपी देहरादून”.

 

 

लापरवाही के चलते दून अस्पताल में किशोरी की मौत : पर महिला आयोग सख्त, जांच के दिये निर्देश

देहरादून, राजधानी देहरादून के दून अस्पताल के इमरजेंसी में नर्स के द्वारा एक किशोरी को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसकि मौत के मामले में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कड़ा रुख किया है।
मामले में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि दून अस्पताल के इमरजेंसी में बुखार के कारण समालटा, चकरोता की 18 वर्षीय निशा को भर्ती कराया गया था जिसको एक नर्स द्वारा गलती के कारण कल गलत इंजेक्शन लगा दिया। जिसके कारण किशोरी की कल ही मौत हो गयी जिस पर महिला आयोग की अध्यक्ष ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दून अस्पताल के निदेशक को फोन पर तलब करते हुए मामले में शीघ्र कड़ी कार्यवाही के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि मामले में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है जबकि यह महानगर देहरादून का सबसे बड़ा अस्पताल है । उन्होंने लापरवाही में संलिप्त सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने तथा मामले में जांच कमेटी बनाकर मामले को स्पष्ट करने के निर्देश दिए है।

वही उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल ने कहा है कि अस्पताल परिसर में लापरवाही से काम करने वाले कर्मचारियों को सख्ताई के साथ तलब किया जाना चाहिए। क्योंकि आएदिन दून अस्पताल में ऐसे मामले सामने आते है जिनमे कर्मचारियों के द्वारा तीरामदारों व इलाज के लिए आये रोगियों के साथ सही व्यवहार नही किया जाता है। तथा कई चिकित्सकों के द्वारा इलाज कर दौरान लापरवाही भी को जाती है ।

जिस पर दून अस्पताल के प्राचार्य व निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि उक्त मामले में इमरजेंसी के 4 कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है व कमेटी भी गठित कर दी गयी है।

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