देहरादून, अर्थ एवं संख्या विभाग मे अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने हेतु बुधवार 9 जून 2021 को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा संघ के अध्यक्ष सन्दीप पाण्डेय के नेतृत्व में संघ सदस्यों के द्वारा पुरानी पेंशन प्रकरणों हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति (पुरानी पेंशन योजना विषयक) के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत से उनके आवास पर मिलकर ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन द्वारा मंत्रिमण्डलीय उपसमिति के अध्यक्ष को अवगत कराया गया कि अर्थ एवं संख्या विभाग में कार्यरत सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों की वर्ष 2004 में भर्ती हेतु विज्ञापन लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा पेंशन युक्त सेवा विज्ञप्ति जारी की गयी थी। इसी प्रकार वर्ष 2005 में अर्थ एवं संख्याधिकारी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति भी पेंशन युक्त सेवा हेतु जारी की गई थी तथा बाद में चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा किए गये अनावश्यक विलम्ब के कारण नियुक्ति वर्ष 2006 से 2009 तक किया गया जिसके कारण चयनित अभ्यार्थियों से 01.10.2005 के उपरान्त नियुक्ति प्राप्त हुई। शासन द्वारा उक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया। सेवा शर्तों में तथा नियुक्ति पत्र आदि में भी किसी भी प्रकार से पुरानी पेंशन का लाभ न दिए जाने का उल्लेख नहीं है तथा शासन द्वारा आतिथि तक उक्त विज्ञापन का संशोधन भी जारी नहीं किया गया है।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायलय तथा इलाहाबाद उच्च न्यायलय द्वारा उक्त प्रकरण पर सुनवाई कर निर्णय लिया गया है कि विज्ञप्ति में दर्शायी गई शर्तों को शासन/सरकार द्वारा किया जा सकता तथा 01.10.2005 से पूर्व की भर्तियों तथा विज्ञप्ति पर नई पेंशन योजना को लागू नहीं की जा सकती है। वर्ष 2004 से अक्टूबर, 2005 तक विज्ञप्ति के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।
अतः उक्त प्रकरण पर डॉ0 हरक सिंह रावत मा0 मंत्री जी (अध्यक्ष-मंत्रिमण्डलीय उप समिति (पुरानी पेंशन विषयक)) द्वारा भी समिति के समक्ष उक्त प्रकरण को रखकर कैबिनेट द्वारा न्याय दिलाने का सकारात्मक आश्वासन संघ में अध्यक्ष एवं सदस्यों को दिया गया।
ज्ञापन सौंपने वालों में अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा संघ के अध्यक्ष श्री संदीप पाण्डेय के साथ श्री रितेश शर्मा तथा श्री योगेन्द्र सिंह रौथाण आदि उपस्थित थे।
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