Wednesday, November 27, 2024
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भूमि की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाकर ठगे दो लाख 59 हजार

देहरादून, राज्य गठन के बाद दून में हर कोई जमीन खरीद कर यहां मकान बनाने की चाह ने जहां जमीनों के रेट बढ़ा दिये वहीं भूमि की खरीद में हेराफेरी के भी कई मामले समॎने आते रहे हैं, एक ताजे मामले के मुताबिक जमीन दिलाने के नाम पर आरोपितों ने चंपावत के कोतवाली प्रभारी से दो लाख 59 हजार रुपये की ठगी कर दी। देहरादून शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपित, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों ने फर्जी पावर आफ अटार्नी दिखाकर किसी और की जमीन का सौदा कर दिया था।
चंपावत कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उनकी पत्नी ने वर्ष 2010 में हरिद्वार रोड स्थित एक आवासीय भूमि राजपाल सिंह से खरीदी थी। तब राजपाल सिंह ने बताया था कि जमीन ब्राह्मणवाला निवासी सलीम के नाम पर है, जिसने पावर आफ अटार्नी उसके नाम पर ट्रांसफर करवाई है। जमीन का सौदा राजपाल सिंह उसकी पत्नी पदमा व बेटे अंकित ने किया था।
कचहरी के पास आरोपितों ने पीड़ित की पत्नी रेखा से जमीन के बदले एडवांस में दो लाख, 59 हजार रुपये ले लिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने दस्तावेजों की जांच करवाई तो पता चला कि जमीन राजपाल सिंह के नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पावर आफ अटार्नी की प्रतिलिपी निकलवाई तो उसमें भूमि के मालिक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो लगा हुआ था, जो कि 28 जनवरी 2010 को फर्जी तरीके से राजपाल सिंह ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज कराई है।

मामले की जांच कर रहे एसएसआइ शहर कोतवाली कुलवंत सिंह ने बताया कि फिलहाल धोखाधड़ी के इस मामले में मोहितनगर, जीएमएस रोड निवासी राजपाल सिंह, उसकी पत्नी पदमा और बेटे अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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