रामनगर(सलीम मलिक )। एक व्यक्ति का प्लॉट कब्जाने के मामले में पुलिस ने महिला ग्राम प्रधान सहित दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। धूमाकोट मूल तथा वर्तमान में गाजियाबाद खोड़ा निवासी वादी दर्शन सिंह के अनुसार उसने रामनगर तहसील के ग्राम भवानीपुर खुल्बे में 171 वर्ग मीटर भूमि घर बनाने के लिए जयप्रकाश डन्डरियाल पुत्र ईश्वरीदत्त डन्डरियाल निवासी ग्राम घटबगड़ तहसील सल्ट अल्मोड़ा से दो लाख चौहत्तर हजार रुपये में खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद जब वह आवास निर्माण के उदेश्य से मौके पर पहुँचा तो उसे पता चला की उसके प्लाट में ऊषा जोशी पत्नी लीलाधर जोशी निवासी बसई रामनगर द्वारा अवैध कब्जा कर सिमेंट के खम्बे गाड़ दिये गये हैं। उसने जब लीलाधर जोशी से सम्पर्क कर उन्हें जमीन खरीद के अभिलेख दिखाते हुये वस्तुस्थिति से अवगत करवाना चाहा तो लीलाधर ने यह कहकर मेरी बात सुनने से इन्कार कर दिया गया कि उनके द्वारा उक्त जमीन खरीदी गई है। जबकि भूमि क्रय करने के बाद मैंने अपनी जमीन न तो किसी भी व्यक्ति को बेची है और न ही इस भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सौदा किया है। उषा जोशी और उसके पति द्वारा मेरी भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने से मैं अपना आवास नही बना पर रहा हूं। साथ ही मेरी गाढ़ी कमाई के डूबने का भी खतरा बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने नामजद उषा व जयप्रकाश के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है
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