नई दिल्ली । देशभर में आज भी बैंकों में ऐसे कई खाते है जिनमें नॉमिनी का नामांकन नहीं हुआ है। जिस कारण व्यक्ति की मौत को बाद परिवार के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिसकों लेकर अब आरबीआई ने सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को नॉमिनी को लेकर निर्देश दिए हैं।
आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, सभी बैंकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने सभी पुराने और नए ग्राहकों से नामांकन प्रक्रिया पूरी करें। अभी भी बड़ी संख्या में जमा खातों के लिए नॉमिनी उपलब्ध नहीं हैं। जिन लोगों के एफडी या बचत खाते में नॉमिनी नहीं होते, उनके परिवार के सदस्यों को उनकी मृत्यु के बाद उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी झंझटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी लोगों को अपने खाते में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि बैंक और एनबीएफसी अपने सभी ग्राहकों को नामांकन के फायदे समझाएं। इसके साथ ही ग्राहक सेवा समिति को बैंकिंग संस्थाओं में खाताधारकों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
बैंकों में नामांकन की प्रगति की रिपोर्ट हर तिमाही में दक्ष पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बैंकों में खाता खोलने के लिए फॉर्म में भी बदलाव करने को कहा गया है। जिसमें ग्राहकों के लिए नॉमिनी का विकल्प अनिवार्य करने को कहा गया है। बता दें कि किसी भी बैंक खाते या एफडी में नॉमिनी बनाया गया व्यक्ति खाताधारक की मृत्यु के बाद उस खाते में जमा राशि का कानूनी उत्तराधिकारी होता है। खाते में जमा धनराशि आसानी से नॉमिनी को हस्तांतरित हो जाती है। नॉमिनी आपके परिवार का सदस्य होना जरूरी नहीं है, परिवार के सदस्यों के अलावा वह आपका दोस्त या कोई अन्य रिश्तेदार भी हो सकता है।
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