चमोली। गांव में एक युवक को पत्नी अपना दिल दे बैठी थी। पति काे रास्ते से हटाने लिए पत्नी ने अपने प्रेमी संग खौफनाक साजिश रच डाली। पति का गला दबाकर मर्डर करने के बाद दोनों के पति का शव चट्टान से नीचे फेंक दी थी। इस मामले में कोर्ट ने पत्नी-प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है। पति की हत्या में कोर्ट ने पत्नी और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन महीने अतिरिक्त सजा सुनाई। मृतक गुड्डू सिंह के दोनों नाबालिग पुत्रों को प्रतिकर देने के आदेश भी दिए।
जिला शासकीय अधिवक्ता प्रकाश भण्डारी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने बताया कि मृतक के बड़े भाई गौर सिंह ने 20 सितम्बर 2018 को राजस्व पुलिस को गड्डू के 7 अगस्त से लापता होने की सूचना दी। बताया कि गुड्डू की शादी तुलसी देवी ग्राम पाणा के साथ हुयी है। बताया कि गुड्डू अपनी ससुराल में ही रह रहा था। आरोप लगाया था कि गुड्डू की पत्नी के पाणा गांव के ही रहने वाले खिलाफ सिंह के साथ नाजायज सम्बन्ध हैं। खिलाफ सिंह ने गुड्डू को जान से मारने की धमकी दी थी। तुलसी देवी और खिलाफ सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। तुलसी देवी से पूछताछ में खुलासा हुआ था कि उसने खिलाफ सिंह के साथ मिलकर गुड्डू की गला दबाकर हत्या कर दी और शव रोलधार चट्टान से नीचे फेंक दिया।
उनकी निशानदेही पर शव के अवशेष बरामद हुए। दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किए गए। अभियोजन ने 14 गवाहों को घटना के समर्थन में न्यायालय में पेश किया। तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तुलसी देवी और खिलाफ सिंह को हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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