Monday, November 25, 2024
HomeNationalयासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सजा, दो मामलों...

यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सजा, दो मामलों में दस साल की जेल और दस लाख का जुर्माना

नई दिल्ली, अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद का फरमान सुना दिया है।
यासीन को NIA कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। एडवोकेट उमेश शर्मा ने बताया कि यासीन को दो उम्रकैद, 10 मामलों में 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी |
​​​​यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के केस दर्ज थे।

स्पेशल जज ने यासीन पर आईपीसी धारा 120 बी के तहत 10 साल, 10हजार जुर्माना, 121ए के तहत 10 साल की सजा 10 हजार जुर्माना, वहीं 17UAPA के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख जुर्माना लगाया गया है। UAPA की धारा 13 के तहत 5 साल की सजा, UAPA की धारा15 के तहत 10 साल की सजा, UAPA की धारा 18 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA 20 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, UAPA की धारा 38 और 39 के तहत 5 साल 5 हजार जुर्माना लगाया गया है,
सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। वहीं, श्रीनगर के कई बाजार बंद हो गए और वहां भारी फोर्स तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बैन कर दी गई है।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments