हरिद्वार, जनपद में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में स्थान और पदों के आरक्षण की तिथियां जारी कर दी गई हैं। इस पर आचार संहिता लागू होने की वजह से पहले चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। आचार संहिता खत्म होने के बाद शासन ने यह कार्यक्रम जारी किया है, संयुक्त सचिव ओमकार सिंह की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक, आरक्षण प्रस्तावों का अनंतिम प्रकाशन चार अप्रैल को किया जाएगा। इसके बाद पांच अप्रैल से सात अप्रैल तक आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां ली जाएंगी। आठ अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच जिलाधिकारी के स्तर से आरक्षण पर आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा।
13 अप्रैल को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद आरक्षण प्रस्ताव 16 अप्रैल को निदेशालय को उपलब्ध कराना होगा। 18 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद आयोग के स्तर से पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी की जाएगी। गौरतलब है कि लंबे समय से चुनाव न होने की वजह से हरिद्वार जिले में पंचायतों में प्रतिनिधियों के पद खाली हैं।
Recent Comments