केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन को लेकर एक अहम बदलाव किया है। इसका फायदा रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को मिलेगा। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला हुआ है।
वर्तमान में, एक विकलांग बच्चा या मृतक पेंशनभोगी का भाई-बहन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। हालांकि, पारिवारिक पेंशन उन्हें ही मिलती है जिन्हें बाहरी आय 9,000 रुपये से अधिक नहीं हो। इसका लाभ वही परिवार ले सकता है जिसकी दूसरे स्रोतों से होने वाली कुल आय, मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनर को मिले आखिरी वेतन का 30 प्रतिशत और उस पर स्वीकृत मंहगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे कम हो। इस तरह के मामलों में वित्तीय लाभ आठ फरवरी 2021 से प्रभावी होंगे।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54(6) के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है। इसी नियम के तहत पेंशन दिया जाता है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी पेंशन के नियमों में बदलाव की बात कही थी।
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