नयी दिल्ली, आधार से पैन को जोड़ने की अवधि छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गयी है। इसके साथ इस कानून का पालन नहीं करने पर लगने वाले जुर्माना भी अब 31 मार्च 2022 तक नहीं लगेगा।
वित्त मंत्रालय ने देर रात जारी बयान में कहा कि करदाताओं द्वारा की जा रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया है। आधार और पैन को जोड़ने की अवधि 30 सितंबर 2021 था जिसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। इस कानून के तहत आधार और पैन को नहीं जोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके मद्देनजर इसका पालन नहीं करने वाले पर यह जुर्माना भी अब 31 मार्च 2022 तक नहीं लगेगा।
The time limit for intimation of Aadhaar number to the Income-tax Department for linking of PAN with Aadhaar has been extended from Sept 30, 2021 to March 31, 2022: Government of India
— ANI (@ANI) September 17, 2021
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