हरिद्वार, जनपद के रोशनाबाद क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट/अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने पीड़िता से विवाह कर लिया था।षड्यंत्र कर नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि जनवरी 2017 में कोतवाली लक्सर क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी पर षड्यंत्र कर नाबालिग लड़की से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीड़ित गर्भवती हो गई थी।
आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली थी। इसके बाद आरोपी नाबालिग लड़की को नवजात बच्चे के साथ मायके छोड़ गया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में दी गई शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था।
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